Rajasthan Shahri Rojgar Yojana राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत 18 से 60 वर्ष के शहरी बेरोजगार युवाओं को साल में 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार दिया जाता है। यह योजना गरीब, मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है।
यह योजना महात्मा गांधी नरेगा की तरह ही शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है। योजना के अंतर्गत मजदूरी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) दिया जाता है।
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मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY) की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद बढ़ी बेरोजगारी को कम करना और शहरी गरीबों को रोजगार की सुरक्षा देना है।
योजना के तहत सफाई, बागवानी, जल संरक्षण, सड़क मरम्मत, और शहर के सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों में रोजगार दिया जाता है।
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पात्रता (Eligibility Criteria)
1. निवास: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष के बीच के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
3. क्षेत्र: केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
4. दस्तावेज: आधार कार्ड, जॉब कार्ड और बैंक खाता आवश्यक है।
5. अन्य शर्तें: आवेदक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
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मजदूरी और भुगतान प्रक्रिया
राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत मजदूरी दरें ₹259 से ₹285 प्रतिदिन तय की गई हैं।
भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से किया जाता है।
अगर 15 दिनों में काम नहीं मिलता है, तो सरकार आवेदक को unemployment allowance भी देती है — जिससे उसे आर्थिक सहायता मिलती रहे।